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अवैध रूप से संचालित दो आरा मशीन सीज, मुकदमा

चिरैयाकोट (मऊ) : जिलाधिकारी न्यायालय में वाद दाखिल कर पलिया रायपुर में हुए पूर्व के किए गए पट्टे को अवैध बता उसे खारिज करने की अपील की गई थी। इस मामले में गुरुवार को मौके का खुद जिलाधिकारी अमित सिंह बंसल ने निरीक्षण किया था। पूर्व में किए गए पट्टाधारकों को वैध पाते हुए सभी को जमीन पर काबिज पाए। वहीं शिकायतकर्ता मदन विश्वकर्मा की जमीन पर अवैध रूप से संचालित आरा मशीन का संचालन होता देख उन्होंने सीज करने का आदेश दिया था। जमीन पर मदन विश्वकर्मा और उनके भाई रतन विश्वकर्मा ने अवैध रूप से आरा मशीन लगा रही थी। जिसे शुक्रवार को जिला वन संरक्षण अधिकारी प्रभुनाथ यादव ने मौके पर पहुंच आरा मशीन को सीज करते हुए आरा मशीन के कल पुर्जों को सीज कर वन अधिनियम के तहत दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया।

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