मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस के साथ जिला प्रशासन के अधिकारी भी नजर रखें कि बकरीद पर गोवंश, ऊंट व प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न हो। इसके साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर स्पष्ट कहा कि कुर्बानी सार्वजनिक स्थलों पर नहीं की जाएगी। इसके लिए चिन्हित स्थलों या फिर निजी परिसरों का ही उपयोग किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गोवंश या ऊंट की कुर्बानी पूरी तरह प्रतिबंधित है। प्रदेश में कहीं पर भी ऐसा होने पर संबंधित व्यक्ति या परिवार पर कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाए।
मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी आदेश में साफ कहा गया है कि कुर्बानी सार्वजनिक स्थलों पर नहीं की जाएगी। इसके लिए चिन्हित स्थलों/निजी परिसरों का ही उपयोग किया जाएग। इस दौरान साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए और सभी जगह पर प्रशासन के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन हो।
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