शुक्रवार को अभियोजन की ओर से एडीजीसी शशि शर्मा व मुख्तार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. रवि अरोरा ने आरोप तय करने को लेकर बहस की। करीब एक घंटे तक बहस चली। अदालत ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विधायक मुख्तार अंसारी पर धारा 419 व 420 के तहत आरोप तय किए। वहीं धारा 120 बी (आपराधिक षड्यंत्र) व धारा 109 (अपराध के लिए उकसाने) का आरोप नहीं माना। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए 12 अक्तूबर नियत की है। वहीं मामले में गवाही की प्रक्रिया अब शुरू होगी। एडीजीसी शशि शर्मा ने बताया कि मामले में 10 गवाह हैं और तत्कालीन एसओ/वादी शिवशंकर शुक्ला व तत्कालीन उपनिरीक्षक रूपेंद्र गौड़ को गवाही के लिए समन भेज जाएंगे। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी भेजे जाएंगे।
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