मऊ : समाजवादी पार्टी के घोसी विधानसभा क्षेत्र से घोषित प्रत्याशी व पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान के विरुद्ध बुधवार की दोपहर मुहम्मदाबाद के उड़नदस्ता मजिस्ट्रेट डा. कन्हैया ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस उपाधीक्षक घोसी राजीव प्रताप सिंह ने नदवासराय चौकी प्रभारी राजेश कुमार प्रभाकर को पूर्व मंत्री के काफिले में शामिल वाहनों की वीडियो का अवलोकन कर प्राथमिकी कोविड-19 एक्ट, धारा 144 एवं आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में प्राथमिकी पंजीकृत कराने का आदेश दिया है।

वलीदपुर प्रतिनिधि के अनुसार सपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान समर्थकों संग आजमगढ़ से विधानसभा क्षेत्र घोसी का भ्रमण करने आ रहे थे। उनके जुलूस में अनुमन्य तीन वाहन से अधिक एवं बिना अनुमति के 70-80 वाहन थे। समर्थकों की संख्या भी लगभग 200-250 रही। जिले की सीमा में प्रवेश करते ही उम्मनपुर में उड़नदस्ता मजिस्ट्रेट डा. कन्हैया ने उनके काफिला को दोपहर 12:40 बजे हमराहियों संग रोका। उड़नदस्ता मजिस्ट्रेट ने पूर्व मंत्री सहित अज्ञात 200-250 समर्थकों के विरुद्ध कोविड-19 एक्ट, आदर्श आचार संहिता एवं धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में मुहम्म्दबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। घोसी प्रतिनिधि के अनुसार काफिले के घोसी विधानसभा क्षेत्र में सरायगंगा पब्बी में घोसी एसडीएम सुरेश कुमार, सीओ आरपी सिंह, कोतवाल नागेश उपाध्याय एवं नदवासराय चौकी प्रभारी ने सभी को रोक लिया। काफी नोकझोंक के बाद काफिला आगे बढ़ा हालांकि कुछ वाहन वापस हो गए। एसडीएम एवं सीओ ने जुलूस की बनाई गई वीडियो के आधार पर वाहनों एवं समर्थकों को चिह्नित कर पुलिस को मुकदमा दर्ज कराए जाने का आदेश दिया। समाचार लिखे जाने तक पुलिस तहरीर तैयार कर रही थी।