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Mau:- डीएम ने गुंडा एक्ट में तीन को किया जिलाबदर

मऊ : जिला मजिस्ट्रेट अरूण कुमार ने गुंडा एक्ट के तहत गुरुवार को कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को जिला बदर का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत रसूलपुर मोर्चा थाना दोहरीघाट निवासी संजय यादव उर्फ छोटू, सारवनपुर थाना कोपागंज निवासी राजाराम एवं दोस्तपुरा थाना कोपागंज निवासी बिरजू सोनकर को जिला मजिस्ट्रेट ने छह माह के लिए जिला बदर किया है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि जिला बदर के दौरान ये जनपद की सीमा के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अगर ऐसा होता है तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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