शुक्रवार को गाजीपुर में एमपी/एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर केस में सांसद अफजाल पर आरोप तय किए गए। सांसद अफजाल के खिलाफ अब केस की सुनवाई होगी, कोर्ट ने गवाहों को 3 अक्तूबर को तलब किया है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम एमपी/एमएलए कोर्ट रामसुध सिंह की अदालत ने 14 वर्ष पूर्व के गैंगस्टर एक्ट में सांसद अफजाल अंसारी आरोप तय किए। इस मामले में डिस्चार्ज प्राथर्ना पत्र न्यायालय ने पहले ही खारिज कर दिया था।
एमपी/एमएलए कोर्ट ने केस की निर्धारित तिथियों पर सांसद अफजाल अंसारी की गैरमौजूदगी पर नाराजगी भी जताई। कोर्ट ने अफजाल को आरोप तय करने के लिए 23 सितंबर को हर हाल में तलब किया था। इसके चलते शुक्रवार दोपहर को अफजाल कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट ने सांसद अफजाल की आरोप मुक्त करने की दलील खारिज करते हुए आरोप तय कर दिया है। अब आरोपी अफजाल और गवाह को 3 अक्तूबर को तलब किया गया है
0 Comments