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Mau:-भाजपा के पूर्व सांसद दोषी करार, एक महीने की सजा का एलान भी

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/ एमएलए श्वेता चौधरी ने 8 वर्ष पुराने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आरोपी घोसी लोक सभा के भाजपा के पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर को सुनवाई के बाद मंगलवार को दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उन्हें एक माह की सजा के साथ ही सौ रुपये अर्थदंड की सजा का निर्णय सुनाया। इस दौरान पूर्व सांसद की ओर से सत्र न्यायालय में अपील दाखिल करने का हवाला देते हुए जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर बीस हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व दो जमानत दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है।

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