मऊ:-अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बुद्धिसागर मिश्रा ने सोमवार को लूट और हत्या के दो मामलों में चार आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एडीजे ने बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी अजय कुमार सिंह की सभी दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया।
अदालत में पहला मामला घोसी कोतवाली क्षेत्र का आया। जहां रसूलपुर घोसी निवासी विपिन चंद राजभर की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसका लड़का विवेक प्राइवेट बैंक चलाता है। वह 22 जून 20 की रात्रि में घर आ रहा था कि रास्ते में गोली मारकर उसका लैपटॉप और 40 हजार रूपया छीन लिया गया। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनसे रुपये और लैपटॉप बरामद किए। तीनों आरोपियों की ओर से अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
वहीं दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। बसारथपुर गांव निवासी मनोज कुमार शर्मा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसका दोहरीघाट में स्थित यूनियन बैंक में खाता है। उसके खाते से जालसाजी करके साढेे नौ लाख रुपये निकाल लिया गया। मामलें मे आरोपी आजमगढ़ जिले के सिधारी थाना क्षेत्र के चकदीना खां निवासी सोनू विश्व कर्मा पुत्र पन्ना लाल विश्व कर्मा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।
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