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दुष्कर्म के दो मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

दुष्कर्म के दो मामलों में आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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*मऊ:* नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दो मामलों में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने मंगलवार को दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
पहला मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी की नाबालिग लड़की को आरोपी बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी सिद्धा अहिलासपुर गांव निवासी अरविंद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई जिसे अदालत ने खारिज कर दिया । दूसरा मामला चिरैयाकोट थाना क्षेत्र का है। इसमें मामले में आरोपी लड़की को भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी चिरैयाकोट थाना क्षेत्र के अल्देमऊ गांव निवासी चंदन ने जमानत के लिए अर्जी दी गई जिसे सुनवाई के बाद अदालत ने खारिज कर दिया।

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