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कोर्ट ने घोसी कोतवाल को भेजा कारण बताओ नोटिस

कोर्ट ने घोसी कोतवाल को भेजा कारण बताओ नोटिस
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*मऊ:* न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो संतोष वर्मा ने शनिवार को प्रभारी निरीक्षक घोसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। प्रभारी निरीक्षक पर कोर्ट में लंबित मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भेजे गए गैर जमानती वारंट का अनुपालन न कराने और वारंट को गायब होने का आरोप है। कोर्ट ने प्रभारी निरीक्षक 24 मार्च को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
नोटिस में कोर्ट ने पूछा है कि घोसी के प्रभारी निरीक्षक स्पष्ट करें कि किन परिस्थितियों में पुलिस ने कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं कराया। साथ ही वारंट गायब करने वाले पुलिसकर्मी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। आख्या प्रस्तुत न करने की दशा में उनके विरुद्ध समुचित विधिक कार्रवाई की जाएगी।
न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर दो महिला अपराध कोर्ट में धारा 353, 354, 504 भादंवि थाना घोसी का मामला विचाराधीन है । इसमें आरोपी रामशब्द राम की अनुपस्थिति के चलते सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसके चलते कोर्ट ने आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए गैर जमानतीय वारंट जारी किया। पैरोकार ने इस नोटिस को थाने में एक मार्च को रिसीव करा दिया था।

लेकिन नियत तिथि पांच मार्च और उसके बाद 17 मार्च तक अभियुक्त को गिरफ्तार कर पुलिस कोर्ट में पेश नहीं कर सकी। ना ही कोर्ट से जारी वारंट के बाबत कोई आख्या कोर्ट में पेश नहीं की। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लिखा कि मामला 1998 से विचाराधीन है । अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण मामले में अग्रिम कार्रवाई नहीं हो पा रही है ।

उच्च न्यायालय द्वारा प्राचीनतम वादों को यथा शीघ्र निस्तारण करने का आदेश जारी किया है। शनिवार को भी मामले में थाने से आख्या प्रस्तुत की गई, लेकिन चौकी बोझी की साफ सफाई करते समय वारंट कहीं गायब कर दिया। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में लिखा कि थाना घोसी की पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश के अनुपालन में घोर लापरवाही बरती गई और नियत तिथि तक उसके उपरांत दो तारीख बीत जाने के बावजूद भी न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। यह अत्यंत ही आपत्तिजनक है। उन्होंने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली घोसी को नोटिस जारी करते हुए 24 मार्च तक अपना स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।

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