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आत्महत्या करने के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज

आत्महत्या करने के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज
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*मऊ:* जिला एवं सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार सिन्हा ने हत्या और प्रताड़ना से क्षुब्ध होकर आत्महत्या करने के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है । अभियोजन के अनुसार बढुआ गोदाम निवासी वादी मुकदमा रामकरन यादव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 18 दिसंबर 20 को ग्राम प्रधान शैलेंद्र यादव की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई, जब वह सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण करने गए थे। मामले में आरोपी बढुआ गोदाम गांव निवासी जमुना गुप्ता पुत्र स्व.
नेऊर गुप्ता की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई । जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
दूसरा मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है । अभियोजन के अनुसार कोतवाली घोसी क्षेत्र के पकड़ी बुजुर्ग गांव निवासी कैलाशी देवी पत्नी सुग्रीव की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई।

वादिनी का कथन है कि उसकी लड़की सीमा की शादी कोपागंज थाना क्षेत्र के कोडरा गांव निवासी विनोद साहनी के साथ हुई थी। आरोप है कि दहेज को लेकर सीमा को उसके ससुराल वाले प्रताड़ित करते थे। इस दौरान सीमा को जान से मार डाले । मामले में आरोपी विनोद साहनी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।

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