विज्ञापन के लिए संपर्क

मुख्तार अंसारी ने फीजियोथिरेपी व मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग उठाई

मऊ : गैंगस्टर की विशेष अदालत एडीजे राम अवतार प्रसाद की कोर्ट में मंगलवार को सदर विधायक मुख्तार अंसारी के दो मामलों की सुनवाई हुई। पहले मामले में गैंगस्टर मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट प्रयागराज स्थानांतरित करने के विशेष शासकीय अधिवक्ता के आवेदन पर विधायक के अधिवक्ता से लिक नहीं हो पाने के चलते सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 जून को होगी। वहीं बांदा जेल में विधायक को सुविधाएं दिए जाने के मामले में वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से पेशी हुई। इसमें विधायक ने फीजियोथिरेपी व मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग करते हुए अन्य सुविधाएं मुहैया न कराने की शिकायत की। इसमें अदालत ने जेल प्रशासन को पैरावाइज आख्या प्रस्तुत करने का दिया आदेश दिया। अब इस मामले की सुनवाई 15 जून को होगी।
फर्जी असलहा लाइसेंस मामले में आरोपित आधा दर्जन लोगों के साथ सदर विधायक के विरुद्ध गैंगस्टर का मामला दक्षिणटोला थाने मे पंजीकृत है। इसमें गैंगस्टर मामले को एमपी-एमएलए कोर्ट प्रयागराज स्थानांतरित करने के विशेष शासकीय अधिवक्ता के आवेदन पर मंगलवार को विशेष अदालत एडीजे राम अवतार प्रसाद की कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई होनी थी पर विधायक के अधिवक्ता से लिक स्थापित नहीं हो पाने के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इसके लिए अब 16 जून की तिथि तय किया है। बांदा जेल में आवश्यक सुविधा नहीं मिलने के मामले में विधायक मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से पेशी हुई। विधायक के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया कि बांदा जेल से अदालत ने आख्या तलब की थी कि विधायक को जेल में आवश्यक सुविधा उपलब्ध हो रही है कि नहीं। जेल से संतोषजनक आख्या न आने के कारण अदालत ने जेल अधीक्षक को आवेदन की पैरावाइज आख्या अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

Post a Comment

0 Comments