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गैर इरादतन हत्या में चार आरोपितों को 10 वर्ष का कारावास व जुर्माना

मऊ:- अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक बुद्धिसागर मिश्रा ने बुधवार को 14 वर्ष पुराने एक गैर इरादतन हत्या के मामले में चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उन्हें 10 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित करने का निर्णय न्यायालय में सुनाया। इस मामले में मधुबन थाना क्षेत्र के सिसवा देवारा बबुआ का पूरा निवासी चंद्रभान चौहान ने मुकदमा दर्ज कराया था कि 15 जून 2007 को सुबह सात बजे उन्हें सूचना मिली कि उनके बेटे उदय नारायन की हत्या गोली मारकर कर दी गई है। घटना को अंजाम देने वाले सिंहासन यादव, राजकुमार यादव उर्फ कुमार, ध्रुप यादव व चंद्रमा यादव आदि देवारा दुबारी थाना मधुबन के निवासी हैं। विवेचना के उपरांत विवेचक द्वारा चारों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान न्यायालय में अभियोजन की तरफ से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने कुल पांच गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष की तरफ से सफाई साक्षी के रूप में एक गवाह पेश किया गया। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अपर जिला जज ने सभी चारों आरोपितों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए उन्हें दोषी माना और आरोपीगण सिंहासन यादव, राजकुमार उर्फ कुमार, ध्रुप यादव और चंद्रमा यादव को 10-10 वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया। साथ ही कहा कि यदि आरोपितगण अर्थदंड नहीं जमा करेंगे तो उन्हें तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा

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