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आजमगढ़:- पूर्व विधायक सिप्पू सिंह हत्याकांड में कून्टू सिंह सहित अन्य आरोपीयों पर दोष तय

बहचर्चित पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में माफिया ध्रुव सिंह  उर्फ कुंटू सिंह समेत नौ लोगों के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर 6 रमानंद की अदालत ने दोष सिद्व किया।  न्यायाधीश ने सुनवाई पूरी करते हुए सजा का ऐलान 11 मई की तिथि निर्धारित कर दी है। इस हत्याकांड में ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत 13 आरोपी शामिल हैं। 
आपको-बतातें चले कि पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की वर्ष 2013 में जीयनपुर कस्बे में घर के पास हत्या कर दी गई थी। मामले में बड़े भाई संतोष सिंह टीपू ने कुख्यात अपराधी ध्रुव कुमार सिंह कुंटू के साथ 13 आरोपियों को नामजद किया था। 
पुलिस व सीबीआई ने विवेचना पूरी कर रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया था। लगातार चल रही सुनवाई के बाद मंगलवार अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-6 रमानंद की अदालत ने 9 आरेपितो  पर दोष सिद्व किया। न्यायालय ने निर्णय सुरक्षित करते हुए सजा की तिथि 11 मई निर्धारित की है। 

सीबीआई के अधिवक्ता दीप नरायन ने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह समेत उनके नौ सहयोगियों पर दोष सिद्व किया है। इसमें से चार अभियुक्त  धारा 147 में दोष सिद्व हुआ है, एक अभियुक्त को धारा 201 में दोष सिद्व हुआ जबकि एक अभियुक्त विजय यादव पर आरोप था कि उसने हत्या करने वाले अभियुक्तों संरक्षण दिया था लेकिन कोर्ट ने उसे आरोपित नहीं पाया और उसे धारा 212 में दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 11 मई की तारिख तय की है। उन्होने बताया कि इस हत्याकांड में कुल 13 आरोपित थे, जिसमें एक की मौत हो गयी। एक की सुनवाई जुवनाइल था, जिसका ट्रायल जुवनाइल बोर्ड में चल रहा है। जबकि दो अभियुक्त 313 के स्तर पर फरार हो गये । इसलिए केवल नौ लोगों को ही सजा सुनाई गयी है।

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