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Mau:- अब्बास अंसारी व दारा चौहान के खिलाफ वारंट जारी

चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन और मंच से अधिकारियों को धमकी देने के मामले में आरोपी सदर विधायक अब्बास अंसारी और उसके भाई उमर अंसारी के विरुद्ध शुक्रवार को वारंट जारी किया गया है। इसके साथ ही एसीजेएम एमपी/ एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने मामले की सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि नियत की है। मामला मऊ के कोतवाली क्षेत्र का है।
अभियोजन के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी जनसभा में सुभासपा से चुनाव लड़ रहे सदर विधायक अब्बास अंसारी ने मंच से कहा था कि अखिलेश भैया से बात हो गई है। उनसे कहा है कि सरकार बन जाने पर जिले के सभी अधिकारियों को छह माह तक जिले में ही रोके रखिएगा, उनसे हिसाब किताब करना है।
इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन पाते हुए शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, शाहिद लारी, मोहम्मद ईशा खां, जुल्फेकार, गणेश मिश्रा, मंसूर अंसारी सहित नौ लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। जिसमें कुछ आरोपियों ने जमानत करा ली है। अब्बास और उमर के हाजिर न होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि नियत की है।
दूसरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह की तहरीर पर 10 फरवरी 2017 को तत्कालीन बीजेपी प्रत्याशी पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान व उनके 27-28 समर्थकों के विरुद्ध बिना अनुमति के जुलूस निकालने में आचार संहिता के उल्लंघन के तहत एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने 11 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। मामला न्यायालय में विचाराधीन है। शुक्रवार को कोर्ट में उपस्थित न होने पर एसीजेएम ने दारा सिंह चौहान के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 28 सितंबर को है। 

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