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किसानों के लिए आवश्यक खबर, कराएँ रजिस्ट्रेशन

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किसानों के लिए आवश्यक खबर, कराएँ रजिस्ट्रेशन

घोसी,मऊ:- शासकीय क्रय केंद्रों पर विपणन वर्ष 2020-21 में धान बेचने के लिए किसान का पूर्व से पंजीकृत होना अनिवार्य है। पंजीकरण न होने की दशा में उसके धान की खरीद नहीं होगी। अनावश्यक परेशानी से बचने को हरेक किसान नए सिरे से पंजीकरण कराएं।


शासन द्वारा धान का समर्थन मूल्य घोषित किए जाते ही प्रशासन जिले में धान की खरीद की तैयारियों में जुट गया है। जिले में अभी तक 35 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं हालांकि यह संख्या बढें़गी। इन केंद्रों पर 01 नवंबर से खरीद प्रारंभ होगी। बिचौलियों की बजाय सीधे किसानों से धान की खरीद सुनिश्चित करने को इस बार भी गत वर्ष की तर्ज पर पूर्व से खाद्य विभाग की वेबसाइट पर पंजीकृत किसानों से ही धान क्रय होगा। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी विपुल कुमार सिन्हा ने पंजीकरण हेतु किसानों को किसी भी जनसेवा केंद्र पर पंजीकरण हेतु खतौनी, बैंक पास बुक, मोबाइल और आधार कार्ड लेकर जाने और खाद्य विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराने की सलाह दी है। उन्होंने बोऐ गए धान का रकबा अवश्य अंकित कराने को कहा है। उन्होंने पंजीकरण के दौरान किसानों को बैंक खाते का नंबर, शाखा का नाम, आइएफएससी कोड एवं अन्य विवरण पर विशेष ध्यान देने को कहा है। कहा कि ऑनलाइन होने के बाद प्रिट आउट अवश्य लें और यदि कोई त्रुटि हो तो तुरंत संशोधन करा लें। बीते वर्ष पूर्व पंजीकृत किसानों ने धान बेचने के लिए बस नवीनीकरण ही कराया था पर इस वर्ष अभी तक नवीनीकरण के बाबत कोई दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में सभी किसान नए सिरे से पंजीकरण करा लें ताकि अंतिम घड़ी में अनावश्यक परेशानी से बच सकें। जिला खाद्य एवं विपणन अधिकारी श्री सिन्हा ने इस वर्ष धान की खरीद में पारदर्शिता के साथ ही मानक के अनुरूप ही धान क्रय किए जाने का आश्वासन दिया है।

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