धर्मस्थलों के बारे में दिशा-निर्देश
- कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर पांच से अधिक श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं
- धर्मस्थलों के प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाए। यथासंभव इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था की जाए।
- जिन व्यक्तियों में कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं होगा केवल उन्हें ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
- सभी प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर-मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा।
- प्रवेश एवं निकास के समय अलग-अलग व्यवस्था की जाए।
- लाइनों में सभी व्यक्ति एक दूसरे से कम छह फुट की शारीरिक दूरी पर रहेंगे।
- मूर्तियों, प्रतिरूप व पवित्र ग्रंथों को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी।
- सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा। रिकार्ड किए हुए भक्ति संगीत या गाने तो बजाए जा सकते हैं लेकिन समूह में एकत्रित होकर गायन की अनुमति नहीं होगी।
- धर्मस्थल के अंदर किसी प्रकार के प्रसाद वितरण या पवित्र जल के छिड़काव की अनुमति नहीं होगी। एक दूसरे को बधाई देते समय शारीरिक संपर्क से बचना होगा। श्रद्धालु एवं पूजा कराने वाले समेत कोई भी किसी को किसी रूप में स्पर्श नहीं करेगा।
- परिसर के अंदर शौचालयों, हाथ-पैर धोने के स्थानों पर स्वच्छता के लिए विशेष उपाय करने होंगे।
- परिसर के फर्श को विशेष रूप से कई बार साफ कराना होगा।
- परिसर के बाहर पार्किंग स्थलों पर भीड़ प्रबंधन करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन किया जाएगा।
- परिसर के बाहर किसी भी प्रकार की दुकानों, स्टॉल या कैफेटेरिया में पूरे समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा।
- लंगर या सामुदायिक रसोई या अन्न दान के लिए भोजन तैयार करने या वितरित करने में शारीरिक दूरी के मानकों का पालन करना होगा।
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