वाराणसी में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने मऊ जिले की घोषी सीट से बसपा सांसद अतुल राय पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली पीड़िता के खिलाफ कैंट थाने के धोखाधड़ी के एक मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट में मामले के विवेचक गिरिजा शंकर यादव ने आवेदन देकर कहा था कि धोखाधड़ी के मामले में सांसद पर आरोप लगाने वाली युवती के घर बार-बार दबिश दिए जाने के बावजूद वह अपने को छिपा रही है, ऐसे में उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाए।
अदालत ने इन परिस्थितियों में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके पहले धोखाधड़ी मामले में अधिवक्ता अनुज यादव ने मामले में विवेचना को लेकर अदालत में आवेदन देकर थाने से प्रगति रिपोर्ट तलब की थी। अदालत से रिपोर्ट तलब किए जाने के बाद मामले में तेजी आई और विवेचक ने दबिश देने के बावजूद नहीं मिलने पर कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट के लिए आवेदन दिया।
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