नगर क्षेत्र के अंदर कालोनियों को विकसित करते समय रास्तों की चौड़ाई पर्याप्त नहीं है। इसके कारण वाहन निकलने में समस्याएं उत्पन्न हो रही है। ऐसी स्थिति में नक्शा पास करते समय भवन निर्माण स्वामियों को चेतावनी दी गई है कि रास्ता छोड़कर ही निर्माण करें। अन्यथा अवैध अतिक्रमण या नक्शे के विपरीत होने के कारण अतिक्रमण हटवा दिया जाएगा। यही नहीं अवैध प्लाटिग कर भूमि का क्रय विक्रय अवैध तरीके से करने वाले बिचौलियों को नोटिस जारी किया गया है कि भू-संपदा विनियमन एवं विकास अधिनियम 2016 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करें। अवैध रूप से भूमि क्रय विक्रय के कारण भूमि विवाद में वृद्धि होती है तथा सरकारी राजस्व की भी चोरी होती है। ऐसे अवैध भूमि का अवैध कारोबार करने वाले व्यक्तियों को थाने के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए चेतावनी दी गई है। इन्हें रजिस्ट्रेशन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यदि अवैध रूप से भूमि का क्रय विक्रय अथवा भवन का क्रय विक्रय किया जाता है तो सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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