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UP News:- एक बार फिर कोरोना का खौफ.. लखनऊ में ​​5 जनवरी तक लागू की गई धारा 144, गाइडलाइंस जारी

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धारा 144 लागू कर दी गई है कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है जिसमें नए साल का जश्न, आगामी पर्व और त्यौहार, परीक्षा पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। साथ ही भारतीय किसान संगठनों एवं विभिन्न प्रदर्शनकारियों द्वारा प्रस्तावित धरना प्रदर्शन के मद्देनजर प्रशासन ने ये फैसला लिया है। इसके ही साथ आदेश में ये भी कहा गया है कि बिना मास्क के घूमने और सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर विधिक कार्रवाई के तहत जुर्माना वसूलने के भी निर्देश जारी हुए है

इन बातों का रखना होगा ध्यान
- कैंटोनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों पर 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हाल और जिम खुलेंगे। स्वीमिंग पूल पूर्व की तरह प्रतिबंधित रहेंगे।
- सरकारी दफ्तरों व विधानभवन के आसपास एक किमी के दायरे में ड्रोन से शूटिंग प्रतिबंधित रहेगी।
- बिना अनुमति के पांच या उससे अधिक व्यक्ति न एक जगह इकट्ठा होंगे न जुलूस निकालेंगे।
- कोई भी व्यक्ति धर्म ग्रंथों का अपमान नहीं करेगा। धार्मिक स्थानों पर धार्मिक झंडे, बैनर-पोस्टर नहीं लगाएगा।
- खुले स्थान अथवा मकानों की छत पर ईंट, पत्थर, बोतल, ज्वलनशील पदार्थ जमा करके नहीं रखेगा।
- बिना मास्क पहने घूमने, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कार्रवाई होगी।
- सार्वजनिक स्थानों पर पुतला जलाना प्रतिबंधित है।
- शादी व अन्य आयोजनों में बंद स्थानों पर एक समय में अधिकतम 100 लोग रहेंगे। कोविड हेल्प डेस्क जरूरी।

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