मऊ : विधानसभा चुनाव के लिए जनपद के अधिग्रहित वाहनों को उपलब्ध नहीं कराना वाहन स्वामियों के लिए कार्रवाई का सबब बन रहा है। पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए दो मार्च को पांच वाहन उपलब्ध नहीं हुए। इस पर एआरटीओ की रिपोर्ट पर निर्वाचन कार्यालय ने कार्रवाई करते हुए उन पांच वाहन स्वामियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विधिक कार्रवाई के लिए संबंधित थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है।
निर्वाचन कार्यालय ने सात मार्च को होने वाले मतदान के लिए चार मार्च को वाहन उपलब्ध कराने के लिए पहले ही नोटिस जारी किया है। इसमें निर्देश था कि वाहन स्वामी चार बजे तक अपने वाहन कलेक्ट्रेट परिसर में अनिवार्य रूप से अच्छी दशा में मय चालक वाहन उपलब्ध कराएं। चालक के साथ वाहन स्वामी का एकाउंट नंबर की स्पष्ट छायाप्रति आइएफएससी कोड सहित उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। वाहन उपलब्ध नहीं कराने पर वाहन स्वामी के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।

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