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Mau:-आईएस 191 मुख्तार अंसारी के सहयोगी आनंद यादव की संपत्ति हुई सीज

आईएस 191 मुख्तार गैंग के सहयोगी आनंद यादव तथा उसकी पत्नी मीरा द्वारा अवैध तरीके से कमाई गई 2.5 करोड़ रुपए की अचल सम्पत्ति को जिलाधिकारी के आदेश के बाद शुक्रवार को कुर्क कर दिया गया। कुर्की की कार्रवाई नगर मजिस्ट्रेट त्रिभुवन कुमार, क्षेत्राधिकारी धनंजय मिश्रा व उपजिलाधिकारी की देखरेख में हुआ। नगर मजिस्ट्रेट त्रिभुवन कुमार ने बताया कि शासन के मंशा अनुरूप अपराधियों और उनके द्वारा कमाई गई अवैध संपत्ति के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में जिलाधिकारी अरुण के न्यायालय आदेश पर उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14 (1) के अंतर्गत आईएस 191 मुख्तार गैंग के सहयोगी आनंद यादव तथा उनकी पत्नी मीरा द्वारा अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई किया गया है। राजस्व ग्राम परदहा के गाटा संख्या 2172 रकबा 168 कड़ी , सरकारी मूल्य 4968000 रुपए तथा बाजार मूल्य 2.5 करोड़ रुपए हैं को मुनादी करके कुर्की की कार्रवाई किया गया है। बताते चलें कि मुख्तार अंसारी के करीबी आनंद कुमार यादव पुत्र बैजनाथ यादव के खिलाफ थाना सरायलखंसी में 553/ 2008 धारा 325, 323, 504, 506 भादवि, धारा 147, 323, 504, 506, 452, भादवि एवं 7 सीएलए एक्ट 185 बटा/ 21 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120 बी भादवि के तहत मुकदमा दर्ज है। साथ ही साथ इसके खिलाफ 3/4लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम 8/ 22 धारा 3 (1) उ. प्र. गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम व जनपद बाराबंकी के थाना कोतवाली में धारा 419,420, 467, 468, 471, 177, 506, 120, 7 सी एल ए एक्ट धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अधीन मुकदमा दर्ज है। जिला प्रशासन द्वारा अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई से पूरे दिन अफरा-तफरी मचा रहा।

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