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Mau:- हत्या के पांच आरोपियों की जमानत याचिका खारिज

मऊ। जिला न्यायधीश और विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट की अदालत ने बृहस्पतिवार को पांच हत्यारोपियों और एक दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। पहला मामला हलधरपुर थाना क्षेत्र के हलवाई गांव का है। अभियोजन के अनुसार, मझौली निवासी घुरहू मद्धेशिया की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसका लड़का आशीष 16 जुलाई को घर से मिठाई की दुकान पर जा रहा था। रास्ते में पहले से बैठे आरोपियों ने पुरानी रंजीश को लेकर उसकी पिटाई की जिससे उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपीगण गड़वा निवासी सूरज गोस्वामी, परमानंद पट्टी निवासी राजन शर्मा, मझौली निवासी दिलीप यादव, रामपुकार तथा शहर कोतवाली क्षेत्र के भीटी मल्लाह टोला निवासी रामप्रवेश ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी मणि बहादुर सिंह और अधिवक्ता पंकज चौबे के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अर्जी खारिज कर दी।
दूसरा मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादिनी मुकदमा की दो किशोरियों के साथ आरोपी ने छेड़छाड़ की और एक को डरा धमका कर दुष्कर्म किया। मामले में आरोपी कोतवाली घोसी क्षेत्र के नदवासराय निवासी शहाबुद्दीन ने जमानत के लिए अर्जी दी थी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव व प्रवीण कुमार मिश्रा तथा रामचंद्र चौहान के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अर्जी खारिज कर दी।

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