अभियोजन के अनुसार, तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक योगेंद्र बहादुर सिंह की तहरीर पर 10 फरवरी 2017 को तत्कालीन भाजपा प्रत्याशी दारा सिंह चौहान व उनके 27-28 समर्थकों के विरुद्ध आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने 12 लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। इसमें दारा सिंह चौहान की अर्जी पर उच्च न्यायालय ने कार्यवाही स्थगित करने का आदेश दिया था।
एसीजेएम एमपी/ एमएलए कोर्ट ने आदेश में लिखा कि उच्च न्यायालय ने 22 दिसंबर 2021 को पारित स्थगन आदेश में कहा था कि यदि कोई अन्य आदेश पारित नहीं होता है, तो छह माह बाद स्थगन आदेश स्वत: समाप्त हो जाएगा। अभियुक्त पत्रावली में कोई अन्य आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में आदेश समाप्त हो चुका है।
एसीजेएम ने मामले में आरोपी दारा सिंह चौहान, अशोक राजभर सहित सभी 12 आरोपियों के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया था। दारा सिंह चौहान और अशोक राजभर के अलावा अन्य आरोपी कोर्ट में हाजिर हो गए। एसीजेएम ने बृहस्पतिवार को दारा सिंह चौहान और अशोक राजभर के कोर्ट में उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट जारी कर दिया
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