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अस्वस्थता के कारण कोर्ट में नहीं पेश हो सके विधायक मुख्तार अंसारी


अस्वस्थता के कारण कोर्ट में नहीं पेश हो सके विधायक मुख्तार अंसारी 

मऊ:- बुधवार को स्थानीय सीजेएम कोर्ट में उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह ने विधायक के बीमारी की रिपोर्ट पेश कर वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से ही ज्यूडिशियल रिमांड बनाने की अपील की।

सदर विधायक मुख्तार अंसारी के लेटर पैड पर जारी फर्जी शस्त्र लाइसेंस के मामले की सुनवाई में उन्हें बुधवार 21 अक्टूबर को स्थानीय सीजेएम कोर्ट में पेश होना था। इसके लिए बीते सितंबर माह में स्थानीय न्यायालय ने वारंट बी जारी किया था। स्थानीय पुलिस टीम ने पंजाब राज्य के मोहाली स्थित रूपनगर जेल पहुंचकर वहां के अधिकारियों तथा मोहाली जिला न्यायालय के सीजेएम कोर्ट में वारंट का तामीला कराया था। तब से सदर विधायक के आने या न आने को लेकर कयास लगते रहे। क्योंकि पूर्व में भी विधायक के विरुद्ध कई बार वारंट बी जारी हुआ था परंतु वे बीमारी को आधार बनाकर पेश नहीं हुए। इस बार फिर विधायक नहीं आए। उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह ने न्यायिक मजिस्ट्रेट बलवंत भारती की अदालत में विधायक के अस्वस्थ होने का प्रमाण पत्र सौंपा। सदर विधायक वर्ष 2005 से जेल में हैं। प्रदेश की विभिन्न जेलों में बंद रहने के बाद पंजाब के एक उद्योगपति को धमकी देने के मामले में पंजाब पुलिस ने उन्हें अपने यहां स्थानांतरित करा लिया था। अधिवक्ता ने बताया कि वे मधुमेह, डिप्रेशन तथा अन्य बीमारियों से पीड़ित हैं। मोहाली के चिकित्सकों की टीम ने उन्हें 12 अगस्त को उनकी मेडिकल रिपोर्ट जारी करते हुए तीन महीने का बेड रेस्ट करने की सलाह दिया है। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद शर्मा की अदालत ने इस मामले के विवेचक को 23 अक्टूबर को मय मामले की केस डायरी के साथ तलब किया है।

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