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नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की सजा


नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 वर्ष की सजा

मऊ:- विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और धमकी देने के मामले में नामजद एक आरोपी को दोषी पाते हुए 10 वर्ष की सजा के साथ ही 22 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। 

अभियोजन के अनुसार वादी में मुकदमा की नाबालिग लड़की के साथ आरोपी ने अक्टूबर 2015 को दुष्कर्म किया। साथी ही उसे जान से मारने की धमकी दिया। वादिनी की तहरीर पर पुलिस ने कोतवाली घोसी क्षेत्र के भेलउर चंगेरी गांव निवासी रामजीत पुत्र सीता के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव और प्रवीण मिश्रा ने कुल सात गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा।

बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद आरोपी रामजीत को नाबालिग लड़की के साथ दुराचार करने और धमकी देने के मामले में दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद रामजीत को दुराचार के मामले में 10 वर्ष की सजा के साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना और पास्को एक्ट में 10 वर्ष की सजा के साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। वही धमकी देने के मामले में दो वर्ष की सजा के साथ ही दो हजार रुपये अर्थदंड निर्धारित किया। अर्थदंड न देने पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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