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लव-जिहाद कानुन के तहत जिले में दर्ज किया गया पहला मुकदमा


लव-जिहाद कानुन के तहत जिले में दर्ज किया गया पहला  मुकदमा

मऊ:- धर्मांतरण करने के उद्देश्य से युवती को प्रेम जाल में फंसाकर साथ ले जाने के मामले में मऊ जिले के चिरैयाकोट थाने में पहला मुकदमा गुरुवार को दर्ज हो गया। युवती के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक और उसके परिवार के सदस्यों को मिलाकर 14 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। 

चिरैयाकोट बाजार निवासी एक व्यक्ति की पुत्री की शादी एक दिसंबर को होनी थी। विवाह की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। इस बीच 29 नवंबर की रात एक युवक उसे बहलाकर साथ लेकर चला गया। परिवार के सदस्यों को घटना की जानकारी 30 नवंबर की सुबह हुई। खोजबीन के दौरान परिवार के सदस्यों को हकीकत की जानकारी हुई। 

इस बाबत युवती के पिता ने थाने में तहरीर दी।

इसमें उन्होंने चिरैयाकोट थाने के मोलनागंज बाजार निवासी शबाब उर्फ राहुल को आरोपी बनाया है। आरोपी टैक्सी चलाता है। आरोप है कि युवक नाम बदलकर उनकी पुत्री से मिला और उसका धर्मांतरण कराने के लिए प्रेम जाल में फंसाकर साथ लेकर चला गया। पुलिस ने इस मामले में शबाब उर्फ राहुल सहित 14 लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश धर्म प्रवर्तन अध्यादेश 2020 के तहत केस दर्ज किया है। थानाध्यक्ष चिरैयाकोट रूपेश सिंह ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।

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