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दलित के साथ मारपीट करने वाले आरोपी दोषमुक्त

 दलित के साथ मारपीट करने वाले आरोपी दोषमुक्त



मऊ:- विशेष न्यायाधीश एससी/ एसटी एक्ट शहिब जेहरा ने दलित महिला के साथ मारपीट, छेड़छाड़ करने और गाली गलौज करने के मामले में नामजद आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार कोतवाली घोसी क्षेत्र के कुचहरा गांव निवासिनी मीना देवी पत्नी राम लखन की तहरीर रिपोर्ट दर्ज हुई। इसमें पंकज यादव को आरोपी बनाया गया। आरोप था कि 16 जून 2009 को आरोपी जब वह धान के खेत में बीज डाल रही थी उसके साथ मारपीट और छेड़छाड़ किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दिया। पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक ने चार गवाहों को पेश कर अपना पक्ष रखा।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता सूर्यनाथ यादव ने तर्क दिया कि उसे झूठा फंसाया गया है। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी पंकज यादव को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया।

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