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फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामलें में मुख्तार अंसारी को जमानत

मऊ : फर्जी नाम-पता के सहारे जारी शस्त्र लाइसेंस मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने विधायक मुख्तार अंसारी को जमानत दे दी।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश शंकरलाल ने एक-एक लाख के दो बंध पत्र व इसी धनराशि का मुचलका प्रस्तुत करने पर जमानत मंजूर की। विधायक के वकील दारोगा सिंह की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।

कोर्ट ने शर्त रखी कि जमानत के दौरान विधायक मामले के साक्ष्य को न तो प्रभावित करेंगे और न ही बिना अदालत की अनुमति के देश छोड़कर जाएंगे। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश सिंह राज ने मुख्तार अंसारी के विरुद्ध 41 आपराधिक मामलों की क्रिमिनल हिस्ट्री पेश की। यह सिद्ध करना चाहा कि विधायक ने अपने ड्राइवर व अन्य जानने वालों को शस्त्र लाइसेंस देने के लिए सिफारिश की थी।

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