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Mau news:- दो आरोपितों की जमानत अर्जी खारिज

मऊ : प्रभारी जनपद न्यायाधीश बुद्धिसागर मिश्रा ने दक्षिणटोला थाने में भारी मात्रा में असलहा व असलहा बनाने की फैक्ट्री बरामदगी के मामले में आरोपित तनवीर आलम तथा गेहूं क्रय केंद्र पर अनियमितता के मामले में अच्छेलाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायाधीश ने यह आदेश बचाव पक्ष एवं प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता मणि बहादुर सिंह के तर्कों को सुनने एवं केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। दक्षिणटोला पुलिस व गोरखपुर एसटीएफ ने प्यारेपुरा मोहल्ले में अरसे समय से चल रही अवैध असलहे की फैक्ट्री को पकड़ा था। उनके पास से निर्मित व अर्धनिर्मित काफी संख्या में तमंचा व नाइन एमएम पिस्टल व कारतूस बरामद किया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने आरोपित कोतवाली नगर क्षेत्र के रघुनाथपुरा कब्रिस्तान के पास निवासी तनवीर आलम की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामला गत 25 अगस्त 2021 का है। वहीं दूसरा मामला घोसी कोतवाली क्षेत्र का है। मामले के अनुसार सहायक आयुक्त और सहायक निबंधन सहकारिता की जांच आख्या के अनुसार गेहूं क्रय केंद्र किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड लुदूही विकास खंड घोसी में गेंहू क्रय में प्राप्त शिकायत की जांच में आरोपित द्वारा 11,500 बोरे गेंहू क्रय में अनियमितता करते हुए बाहर से क्रय कर क्रय नीति का उल्लंघन किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपित थाना रामपुर क्षेत्र के जुड़ना काठतरांव निवासी अच्छेलाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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